फाईज़ अली सैफी, ई-रेडियो इंडिया गाज़ियाबाद। गाजियाबाद के संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन विश्वजीत प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए आमजन क...
- फाईज़ अली सैफी, ई-रेडियो इंडिया
ऐसे सभी वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की स्थिति से 30 दिनों के अंतर्गत अपने यान के पंजीयन का नवीनीकरण निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कराएं। यदि यान का अस्तित्व समाप्त हो चुका है या स्थाई रूप से उपयोग के अयोग्य हो गया है, तो पंजीयन अधिकारी के यहां आवेदन प्रस्तुत कर अपने यान का पंजीयन का नियम अनुसार निरस्तीकरण करा लें।
स्पष्ट कहना है कि यदि यान के पंजीयन की वैधता समाप्त हो गई है तो केंद्रीय मोटरयान नियमावली- 1989 के अधिनियम- 52 के अंतर्गत किए गए प्रावधान के अनुसार ऐसे यान को मोटरयान अधिनियम की धारा- 39 के अंतर्गत विधिक रुप से पंजीकृत नहीं माना जा सकता है और इनका सार्वजनिक स्थान पर संचालन विधिमान्य नहीं है।ऐसी दशा में यह है मानने का पर्याप्त कारण है कि उक्त अधिनियम की धारा- 53 की उप धारा-(1) के अंतर्गत यान का सार्वजनिक स्थान पर संचालन जनता के लिए खतरा पैदा करेगा और यान मोटर यान अधिनियम तथा तत्संबंधित नियमावलियों के प्रावधानों की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं करता है, इस सर्वजनिक नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत उपरोक्त अनुसार कार्यवाही संबंधित यान के स्वामी द्वारा नहीं कराई जाती है तो यह माना जाएगा कि संबंधित ज्ञान का स्वामी ज्ञान के आगे संचालन हेतु इच्छुक नहीं है और उक्त अधिनियम की धारा- 5 की उप धारा- (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजीयन को निलंबित करने पर विचार किया जाएगा।
निलंबन यदि बिना किसी अवरोध के न्यूनतम छह माह तक बना रहता है तो उक्त अधिनियम की धारा- 54 के अंतर्गत पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा। अतएव यदि उपरोक्त प्रकार के किसी यान का स्वामी उपरोक्त सार्वजनिक सूचना के संबंध में अपना प्रत्यावेदन, यदि प्रस्तुत करना चाहे तो इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत पंजीयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। यदि उपरोक्त निर्धारित समयान्तर्गत कोई प्रतयावेदक किसी यान के संबंध में प्राप्त नहीं होता है तो नियम अनुसार संबंधित यान स्वामियों के यान के पंजीयन उपरोक्ता अनुसार निलंबित कर दिया जाएगा, जिसकी उत्तर दायित्व यान के स्वामी का होगा।
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