मास्क न लगाए जाने पर प्रथम बार 100 रुपए का तथा द्वितीय बार 200 रूपए का लगाया जाएगा जुर्माना बाजारों में जिन दुकानों पर मांस का प्रयोग न...
- मास्क न लगाए जाने पर प्रथम बार 100 रुपए का तथा द्वितीय बार 200 रूपए का लगाया जाएगा जुर्माना
- बाजारों में जिन दुकानों पर मांस का प्रयोग नहीं पाया जाता तो संबंधित दुकानों को 15 दिन के लिए किया जाएगा बंद, पुलिस के द्वारा 188 के तहत कराया जाएगा मुकदमा दर्ज
- सब्जी, दूध विक्रेता व रेहड़ी पटरी वालों का नगर आयुक्त से सामंजस्य स्थापित करते हुए अभियान चलाकर होगा कोरोना वायरस टेस्ट
- ऐसे व्यापार मंडल के क्षेत्र में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने में उत्कर्ष कार्य होगा, इन्हें जिला-प्रशासन करेगा सम्मानित
- नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभागार में कोविड-19 को लेकर हाई-प्रोफाइल मीटिंग हुई संपन्न
इसी श्रंखला में आज कोविड-19 के शासन के नामित नोडल अधिकारी सेंथिल पांडियन सी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभागार में हाई-प्रोफाइल मीटिंग संपन्न हुई हैं। आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में आईजी मेरठ जोन परवीन कुमार, जिला अधिकारी अजय शंकर पांडे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनके गुप्ता, अपर जिला अधिकारी वित्त, राजेश यशवर्धन श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी भूमि अर्जन मदन सिंह गर्बियाल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी गण समेत पुलिस के अन्य अधिकारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया।
आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में गहन विचार विमर्श करते हुए जनपद में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें जनपद में सभी नागरिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित करने के उद्देश्य से कोरोना के प्रोटोकॉल को और अधिक सख्ती के साथ पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। जिसके उपरांत अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क ना पहनने पर प्रथम बार 100 रुपए का जुर्माना तथा द्वितीय बार 200 रुपए का जुर्माना लगाने के उद्देश्य से पुलिस बल के स्तर पर अभियान संचालित किया जाएगा।
यहां पर यह भी निर्णय लिया गया है कि बाजारों में जिन दुकानों के द्वारा मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऐसी संबंधित दुकानों को चिन्हित करते हुए 5 दिन तक बंद करने के साथ-साथ धारा-188 में कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। वहीं, दूसरी ओर ऐसे व्यापार मंडल जिनके क्षेत्रों में कोविड-19 प्रोटोकॉल को लेकर उत्कर्ष कार्य किया जा रहा है, उन्हें चिन्हित करते हुए जिला-प्रशासन की ओर से सम्मानित करने का कार्य किए जाने का निर्णय लिया गया हैं, ताकि जनपद में कोरोना वायरस क्रमण को फैलने से रोका जा सकें और सभी जनपद वासियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित भी बनाया जा सकें।
इस कार्य के लिए नगर निगम के सहयोग से रेहड़ी-पटरी वाले सब्जी, फल विक्रेता व दूध विक्रेताओं का अभियान चलाकर कोरोना वायरस का टेस्ट भी कराया जाएगा, ताकि करोना के संक्रमण को रोका जा सकें। बैठक में गहन समीक्षा के दौरान यह भी तथ्य प्रकाश में आए हैं कि संभावित कोरोना व्यक्ति अपना सैंपल कराते समय गलत एड्रेस एवं गलत मोबाइल बताने के कारण उन्हें ट्रेस किया जाना संभव नहीं हो पा रहा हैं। इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि सभी सेंपलिंग कराने वालों के आधार कार्ड प्राप्त करने के साथ-साथ संबंधित का मोबाइल नंबर तथा उसके परिवार के किसी समिति संबंधित का मोबाइल नंबर की जांच करते हुए रिकॉर्ड के अंकन किया जाए, ताकि सभी सैंपलिंग कराने वाले व्यक्तियों को आइसोलेशन करते हुए उनका इलाज संभव कराया जा सकें और कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सकें। नोडल अधिकारी सेंथिल पांडियन सी ने कहा कि प्रतिदिन प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ पुलिस के अधिकारियों द्वारा शाम को समन्वय बैठक एक बार आवश्यक रूप से की जाए, ताकि पूरे दिन की कार्यवाही के संबंध में समीक्षा हो सकें। इस अवसर पर आईजी पुलिस मेरठ जोन प्रवीण कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि शासन द्वारा कावड़ यात्रा को बंद रखा गया हैं, परंतु इसके उपरांत भी प्रशासन एवं पुलिस की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
COMMENTS